कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड के सभी 28 दोषियों को लखनऊ की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने उम्रकैद की सज़ा सुनायी है. करीब सात साल बाद इस मामले में गुरुवार को कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था. जबकि दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था.
लखनऊ. कासगंज के बहुचर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड के सभी 28 दोषियों को लखनऊ की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने उम्रकैद की सज़ा सुनायी है. करीब सात साल बाद इस मामले में गुरुवार को कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था. जबकि दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था. कोर्ट के फैसले ले बाद चंदन गुप्ता के परिजनों ने संतुष्ट जताया और कहा कि वे फैसले का सम्मान करते हैं. चंदन की बहन कीर्ति गुप्ता ने कहा कि वे चाहती थीं कि मुख्य आरोपियों को फांसी हो, लेकिन वे फैसले का सम्मान करती हैं.
कोर्ट ने वसीम जावेद उर्फ वसीम, नसीम जावेद, मोहम्मद जाहिद कुरैशी उर्फ जाहिद उर्फ जग्गा ,आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर,असलम कुरैशी, अकरम, तौफीक, खिल्लन, शवाब अली खान, राहत, सलमान, मोहसिन, आसिफ जिमवाला, साकिब, बबलू, निशु उर्फ जीशान, वासिफ, इमरान, शमशाद ,जफर, साकिर ,खालिद परवेज ,फैजान, इमरान, साकिर, मोहम्मद आमिर रफी, कासगंज जेल में बंद मुनाजिर और कोर्ट में सरेंडर हुए सलीम को उम्रकैद की सज़ा सुनाई. 26 जनवरी 2018 को हुई थी चंदन की हत्या बता दें कि चन्दन गुप्ता की हत्या 26 जनवरी 2018 को हुई थी.
CHANDAN GUPTA MYSTERY MURDER SENTENCE KASHGANJ
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