चंदन गुप्ता हत्याकांड: NIA कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया, 3 जनवरी को फैसला

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चंदन गुप्ता हत्याकांड: NIA कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया, 3 जनवरी को फैसला
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लखनऊ NIA कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है। चंदन गुप्ता एक ABVP कार्यकर्ता थे जिन्हें 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हत्या कर दी गई थी। NIA कोर्ट के जस्टिस विवेकानंद शरण त्रिपाठी ​​​​​कोर्ट 3 जनवरी को दोषियों को सजा सुनाएंगे।

लखनऊ NIA कोर्ट ने गुरुवार को 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है। चंदन गुप्ता हत्याकासंगज में तिरंगा यात्रा के दौरान दंगे में मारे गए ABVP कार्यकर्ता चंदन गुप्ता हत्याकांड में आज (3 जनवरी) फैसला आएगा। लखनऊ की NIA कोर्ट के जस्टिस विवेकानंद शरण त्रिपाठी ​​​​​चर्चित मामले पर फैसला सुनाएंगे। सुनवाई के दौरान मामले में एक दोषी सलीम NIA कोर्ट में नहीं पेश हुआ। इस पर कोर्ट ने NBW जारी किया है। बता दें, कासगंज में 26 जनवरी 2018 को चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। चंदन मोदी-योगी का कट्टर समर्थक था। उसकी

मौत के बाद कासगंज में हालात इतने खराब हो गए थे कि प्रशासन को इंटरनेट बंद करना पड़ा। करीब एक हफ्ते तक दंगे हुए थे।वहीं चंदन की मां सगीता गुप्ता ने अन्न-जल का त्याग कर दिया है। घर में मंदिर के सामने अखंड ज्योति जलाकर पूजा-पाठ कर रही हैं। गुरुवार को आरोपियों को दोषी करार देने पर कहा, इस फैसले से उन्हें शांति मिली है। लगता है की उनका बेटा चंदन उनके घर आंगन में ही है। सभी आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई जाए।ने मृतक चंदन गुप्ता के माता-पिता से बात की। बातचीत के दौरान उनकी आंखों मे आंसू छलक उठे। पिता सुशील गुप्ता ने कहा- फैसला बहुत देर से आया है, लेकिन कोर्ट के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। जिस एक आरोपी को बरी किया गया है, उसको लेकर हमारे दिल में टीस है। उस आरोपी को भी सजा सुनानी चाहिए थी।मां संगीता गुप्ता ने कहा- इस फैसले से मुझे शांति मिली है। लगता है, मेरा बेटा चंदन मेरे घर-आंगन में ही है। सभी दोषियों को कल फांसी की सजा सुनाई जाए

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