कासगंज हत्याकांड: 28 दोषियों को आज होगी सजा

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कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में NIA कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है.

लखनऊ. कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 दोषियों को शुक्रवार को एनआईए स्पेशल कोर्ट सजा सुनाएगी. कोर्ट ने गुरुवार को इस हत्याकांड के 30 आरोपियों में से 28 को दोषी करार दिया था, जबकि दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था. बता दें कि 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. सात साल की सुनवाई के बाद NIA कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी माना है.

कोर्ट ने आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी, शबाब, साकिब, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू ,अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ जिम वाला, निशु, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर ,जाहिद उर्फ जग्गा को आईपीसी की धारा 147 ,148, 307/149, 302/149, 341, 336, 504, 506 और राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण अधिनियम की धारा 2 के तहत दोषी ठहराया हैं. हालांकि, देशद्रोह की धारा 124A पर सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित कर रखा है. यह भी पढ़ें: मां और चार बहनों को तड़पा-तड़पाकर मारा, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आई सामने, जानिए किसकी कैसे हुई मौत सामने दो आरोपी सबूतों के आभाव में बरी सुनवाई के दौरान आरोपी अजीजुद्दीन की मौत हो गई. जबकि आरोपी नसरुद्दीन और असीम कुरैशी को कोर्ट ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया. बता दें कि इस हत्याकांड में 20 नामजद और और अन्य अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. मामले के मुख्य गवाह और चंदन के भाई विवेक ने कोर्ट को बताया कि बवाल के दौरान सलीम ने चंदन को निशाना बनाकर गोली मारी थी. मुख्य आरोपी सलीम गुरुवार को कोर्ट में पेश नहीं हुआ था. जिसके बाद कोर्ट ने सलीम की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया. सुनवाई के दौरान कुल 12 गवाहों के बयान पर कोर्ट ने सभी को दोषी करार दिया. उम्रकैद से लेकर फांसी तक हो सकती है सभी 28 आरोपियों को जिस दहराओं में दोषी करार दिया गया है, उसमें उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है. अब देखना होगा कि कोर्ट आज किसे कितनी सजा सुनाती है. अगर सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा होती है तो भी यह अपने आप में बड़ा मामला होगा. लिहाजा सभी की निगाहें आज आने वाले कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं

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