एनआईए कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया

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एनआईए कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया
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उत्तर प्रदेश के कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या की एनआईए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 28 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, जबकि दो को बरी कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश के कासगंज के चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में लखनऊ की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मामले में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है और दो आरोपियों को बरी किया है। कोर्ट आज सजा का ऐलान करेगी। बता दें कि कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने हाईकोर्ट में एनआईए कोर्ट की वैधानिकता और सुनवाई पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी। हालांकि, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के

बाद गुरुवार को लखनऊ की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में कुछ 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है।गौरतलब है कि 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद राज्य का माहौल बेहद गरमा गया था और कासगंज हिंसा की आग में जल उठा था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने इस मामले के संबंध में मुख्य आरोपी वसीम, नसीम, सलीम के साथ सौ से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि, कई लोगों को छोड़ दिया गया था। चंदन के पिता ने करीब छह साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी है और अब अदालत का फैसला आने वाला है।26 जनवरी 2018 को हुई थी वारदातबता दें कि 26 जनवरी 2018 की सुबह चंदन गुप्ता अपने भाई विवेक गुप्ता और अन्य साथियों के साथ गणतंत्र दिवस पर तिरंगा यात्रा में जा रहा था। जैसे ही जुलूस तहसील रोड पर जीजीआईसी के गेट के पास पहुंचा, सलीम, वसीम, नसीम और अन्य लोगों के एक समूह ने रास्ता रोक लिया और जुलूस रोक दिया। जब चंदन गुप्ता ने इसको लेकर आपत्ति की तो स्थिति बिगड़ गई और इन आरोपियों ने जुलूस में शामिल लोगों पर पथराव कर दिया और फायरिंग कर दी। मुख्य आरोपियों में से एक सलीम ने चंदन गुप्ता पर गोली चला दी, जिससे चंदन घायल हो गया। चंदन का भाई और अन्य साथी उसे कासगंज थाना ले गए, जहां से उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई

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