UP: अदालत का फैसला, दहेज हत्या मामले में व्यक्ति और उसके माता-पिता को आजीवन कारावास

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उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की स्थानीय अदालत ने बुधवार को 2018 के दहेज हत्या के मामले में एक व्यक्ति और उसके माता-पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की स्थानीय अदालत ने बुधवार को 2018 के दहेज हत्या के मामले में एक व्यक्ति और उसके माता-पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अभियोजक राकेश गुप्ता ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जहेंद्र पाल सिंह ने सत्येंद्र, उसके पिता उपदेश चौहान और मां मीना देवी को दोषी ठहराया और उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया.

उन्होंने आरोप लगाया कि 23 नवंबर 2017 को उनकी बहन की शादी के बाद से ही उसका पति सतेंद्र और उसके माता-पिता उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते रहे और एक एसयूवी और 2 लाख रुपए नकद की मांग करते रहे.यह भी पढ़ें: प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने पति की कराई थी हत्या, अब मिली आजीवन कारावास की सजाइसके बाद 1 अक्टूबर 2018 को उन्होंने निशा पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया. जिससे जलकर उसकी मौत हो गई. पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में हत्या का आरोप पत्र दाखिल किया था.

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