बदायूं में 15 दिन की नवजात बेटी की हत्या के आरोप में प्रियंका नामक महिला को शनिवार को अदालत ने आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. फरवरी में उसने अपनी बेटी को तालाब में फेंक दिया था. बच्ची का शव बरामद होने के बाद पुलिस ने महिला के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया था.
उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक महिला को अपनी 15 दिन की बेटी की हत्या करने के आरोप में शनिवार को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई. यह घटना इस साल फरवरी में हुई, जब प्रियंका ने अपनी नवजात बेटी को अपने मायके जाकर तालाब में फेंक दिया था. बच्ची का शव बाद में तालाब से बरामद किया गया था. जानकारी के मुताबिक, महिला के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की. मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश रिंकू जिंदल ने प्रियंका को दोषी करार दिया.
ये भी पढ़ें- महिला ने बेटी को मारने की दी सुपारी, प्लान का पता चला तो बेटी ने किलर को प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसी से करा दी मां की हत्यातीन साल पहले किया था महिला का मर्डरबता दें कि अक्टूबर महीने में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक महिला के मर्डर केस की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार दे दिया. और उसे इस संगीन जुर्म के चलते उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोषी ने कत्ल की सनसनीखेज वारदात को तीन साल पहले एक गांव में अंजाम दिया था.
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