ITR Filing 2024: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की चेतावनी, रिफंड पाने के लिए फर्जी क्लेम न करें टैक्सपेयर्स

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ITR Filing 2024: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की चेतावनी, रिफंड पाने के लिए फर्जी क्लेम न करें टैक्सपेयर्स
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ITR Filing 2024: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न दाखिल करने वालों से कहा है कि वे खर्चों के लिए फर्जी क्लेम न करें और अपनी कमाई को कम कर नहीं दिखाएं.

नई दिल्ली. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्सपेयर्स को लगातार रिमाइंडर भेज रहा है. अब तक 5 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं. इस बीच डिपार्टमेंट ने रिटर्न दाखिल करने वालों से कहा है कि वे खर्चों के लिए फर्जी क्लेम न करें और अपनी कमाई को कम कर नहीं दिखाएं. डिपार्टमेंट ने कहा कि बढ़ा-चढ़ाकर और फर्जी क्लेम करना दंडनीय अपराध है और इससे रिफंड जारी करने में देरी होती है.

अब तक 5 करोड़ से ज्यादा आईटीआर हुए फाइल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी सीबीडीटी के मुताबिक, 26 जुलाई तक 5 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं. ITR सही तरीके से दाखिल करने से रिफंड की प्रक्रिया में तेजी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल में बताया था कि टैक्सपेयर्स से समय पर रिफंड पाने के लिए अपने रिटर्न सही ढंग से दाखिल करने चाहिए. डिपार्टमेंट ने कहा, ‘‘रिफंड के क्लेम की जांच वेरिफिकेशन के अधीन होती है, जिससे देरी हो सकती है.

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