Income Tax Return (ITR) Filing Deadline And Benefits Details - वित्त वर्ष 2023-24 (असेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2024 है।
ऐसा न करने पर ₹10 हजार तक का जुर्माना, समय पर रिटर्न भरने के 4 फायदेवित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। अगर आपने अब तक ITR फाइल नहीं किया है तो जल्द कर दें। टैक्स एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट आनंद जैन के मुताबिक, समय रहते ITR फाइल करने से न केवल पेनल्टी से बचाव होता है, बल्कि इसके और भी कई फायदे हैं।निर्धारित तारीख के भीतर ITR दाखिल नहीं करने पर आपको जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा...
साथ ही अगर समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो धारा 234A के तहत 1% का ब्याज की देयता शुद्ध देय कर की राशि पर आएगी। इस तरह समय से रिटर्न दाखिल कर इनकम टैक्स पर लगने वाले ब्याज की बचत कर सकते हैं।आयकर के नियमों के मुताबिक निर्धारित तारीख तक ITR दाखिल करने पर आप अपने नुकसान को आगे के वित्त वर्षों के लिए कैरी फारवर्ड कर सकते हैं। यानी अगले वित्त वर्षों में आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते...
उदाहरण के लिए, अगर शेयरों की बिक्री पर लॉस हुआ है, तो फिर उसे 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, हालांकि, अगर समय पर रिटर्न फाइल नहीं गया है तो लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता और ये फायदा नहीं मिलेगा।करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दो ऑप्शन मिलते हैं। पहली या पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर आपकी 2.
वहीं नई टैक्स रिजीम चुनने पर 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर और अन्य लोग 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं।ज्यादा गर्मी के बाद भारी बारिश से नहीं हो पा रही सप्लाई, आलू-प्याज भी महंगे हुएपोस्ट ऑफिस NSC में 7.
Income Tax Return Income Tax Return No Income Tax Liability In 2024
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