Bihar News : नीतीश सरकार को पटना HC से बड़ा झटका, सरकारी नौकरियों में 65% आरक्षण रद्द

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Bihar News : नीतीश सरकार को पटना HC से बड़ा झटका, सरकारी नौकरियों में 65% आरक्षण रद्द
Patna High CourtBihar Reservation Latest Updateनीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से झटका
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Bihar Reservation News : मुख्य न्यायाधीश केवी चंद्रन की अध्यक्षता में पटना उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में एससी, एसटी, ईबीसी और ओबीसी को 65% आरक्षण देने वाले बिहार सरकार के कानून को रद्द कर दिया। 9 नवंबर, 2023 को ये कानून नीतीश सरकार ने पारित किया था, जिसके खिलाफ याचिकाओं पर फैसला दिया...

पटना: हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ा झटका देते हुए SC, ST, EBC और OBC को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 65% आरक्षण देने के कानून को रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस के.वी.चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गौरव कुमार और अन्य की याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं ने 9 नवंबर, 2023 को पारित इस कानून को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 11 मार्च, 2024 को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले हुई सुनवाई में, महाधिवक्ता पी.के.

शाही ने राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए कहा था कि आरक्षण का यह फैसला इन वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने के कारण लिया गया था। बिहार में नीतीश सरकार को आरक्षण पर बड़ा झटकायाचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता दीनू कुमार ने दलील दी थी कि सामान्य वर्ग में EWS के लिए 10% आरक्षण रद्द करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का यह फैसला जातिगत सर्वेक्षण के बाद जातियों के अनुपातिक आधार पर लिया गया था, न कि सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर। जानिए...

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