प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर एक साल के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.
सुप्रिम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाते हुए ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि एनसीआर के कई दूसरे इलाकों में भी अब पटाखे जलाने पर पाबंदी लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा है कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पटाखों पर बैन तभी सही से प्रभावी हो सकेगा जब एनसीआर में आने वाले क्षत्रों में भी इसी सख्ती से लागू किया जाए.
कोर्ट ने एमसी मेहता की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि एनसीआर इलाके में आने वाले राजस्थान के कई हिस्सों में भी इसी तरह से पटाखों पर बैन लगाने की जरूरत है. बगैर एनसीआर में पटाखों को बंद किए हम स्थिति को बेहतर नहीं कर सकते हैं. इन तमाम इलाकों की सरकार को चाहिए वह दिल्ली की तरह ही अपने यहां भी पटाखों पर लगाए गए प्रतिबंध को लागू करे. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद ये साफ हो गया है कि अगले एक साल तक दिल्ली एनसीआर में चाहे शादी हो या फिर दीवाली ही क्यों ना हो, इन मौके पर अब पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह से बैन होगा. जो ऐसा करते पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करने के बाद जो आदेश जारी किया उसके तहत अदालत ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा पांच के तहत शक्तियां का उपयोग करते हुए दिल्ली सरकार ने एनसीटी दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलिवरी और फोड़ने पर तत्काल प्रभाव से पूरे एक वर्ष के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है. हम एक बार के लिए सुझाव देते हैं कि दिल्ली के इस मॉडल को ही हर जगह पूरी तरह से लागू किया जा
SUPREME COURT POLLUTION CRACKERS BAN DELHI NCR
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