सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर आदेश दिया

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर आदेश दिया
प्रदूषणसुप्रीम कोर्टपटाखों पर प्रतिबंध
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दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण कम करने के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है. दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि राजधानी में पटाखों पर पूरे साल स्टॉक और बिक्री पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार से बेहतर हलफनामा मांगा है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से निपटने के लिए नए उपाय अपनाने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दिल्ली - NCR में बढ़ते प्रदूषण के मामले पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान प्रदूषण को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी अगले आदेश तक पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि राजधानी में पटाखों पर पूरे साल स्टॉक और बिक्री पर रोक लगा दी है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "इसका असर तभी पड़ेगा, जब NCR के दूसरे शहरों में भी ऐसी ही रोक हो. इसलिए यूपी और हरियाणा भी ऐसा करें.

NCR की सरकारों को चेतावनीसुप्रीम कोर्ट ने श्रमिकों को गुजारा भत्ता न देने पर एनसीआर की सरकारों को चेतावनी दी. SC ने यूपी, हरियाणा और राजस्थान को दिल्ली की तरह पूर्ण पटाखा प्रतिबंध लागू करने को कहा.  SC ने NCR राज्य सरकारों से GRAP 4 कार्यान्वयन की निगरानी के लिए विशेष टीमें गठित करने को कहा.

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