मांग में नहीं लगाती हैं सिंदूर? कोर्ट ने सुना दिया पति के हक में फैसला

Kanpur Court Verdict On Sindoor News

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Kanpur court verdict on sindoor: कानपुर कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक तलाक की अर्जी मंजूर कर ली गई, वह भी इसलिए क्योंकि पत्नी मांग में सिंदूर नहीं लगाती थी.

कानपुर कोर्ट ने एक सुनवाई करते हुए कहा कि जो महिला मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं, उनका भावानात्मक रूप से पति के प्रति संबंध खत्म हो चुके हैं. आज के मॉर्डन समय में महिलाएं बिना सिंदूर के नजर आती हैं. यह एक फैशन भी हो चुका है. महिलाओं में पुराने रीति-रिवाज को मानने का चलन खत्म सा हो चुका है. इस बीच कानपुर कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया, जो चर्चा का विषय बना हुआ है.दरअसल, तलाक केस को लेकर कोर्ट में पति-पत्नी पेश हुए थे. 56 वर्षीय पति ने अपनी 46 साल की पत्नी से तलाक की मांग की थी.

इसे लेकर दोनों पति-पत्नी के बीच झगड़ा होने लगा. आखिरकार पति ने तलाक लेने का मन बना लिया. 2014 में विवाहिता अपने मायके लौट गई और पति को झूठे केस में फंसाने की धमकी दे डाली.इस बीच दोनों का मुकदमा पारिवारिक न्यायालय में चल रहा था. कोर्ट में अधिवक्ता ने यह भी सवाल उठाया कि विवाहिता अब अपने पति के नाम का सिंदूर भी नहीं लगाती है क्योंकि वह उसे पति मानती ही नहीं है. फिर इस रिश्ते का क्या मतलब है. सारे साक्ष्य और इस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने तलाक की अर्जी मंजूर कर ली.

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