पेरिया हत्याकांड: सीबीआई अदालत ने 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी

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कोच्चि : सीबीआई अदालत ने पेरिया में पांच साल पहले युवा कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं की हत्या मामले में शुक्रवार को 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

कोच्चि : सीबीआई की अदालत ने पेरिया में पांच साल पहले युवा कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं की हत्या मामले में शुक्रवार को 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं, इस मामले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक पूर्व विधायक सहित चार अन्य लोगों को 5-5 साल जेल की सजा सुनाई गई। घटना केरल के कासरगोड जिले में पांच साल पहले हुई थी। अदालत ने पिछले शनिवार को 14 आरोपियों को दोषी ठहराया था। इनमें से 10 दोषियों को हत्या और आपराधिक साजिश के दो मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों मामलों में

उनकी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। कोर्ट ने दिया क्या फैसला 10 दोषियों पर हत्या और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया था। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 17 फरवरी, 2019 को कथित तौर पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा युवा कांग्रेस कार्यकर्ता कृपेश (19) और सरत लाल पी.के. (24) की हत्या किए जाने से संबंधित है। पीड़ित परिवार फैसले से नाखुश। अर्नाकुलम से कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने पेरिया दोहरे हत्याकांड मामले में सीबीआई अदालत के फैसले की सराहना की। वहीं पीड़ित परिवारों की नाराजगी को भी स्वीकार किया गया। कांग्रेस सांसद ने कहा, 'आज एर्नाकुलम सीबीआई अदालत ने पेरिया दोहरे हत्याकांड मामले में सबसे महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया, जहां दो युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सीपीआईएम द्वारा और सरकार की मदद से हत्या कर दी गई थी। हम उस सजा का स्वागत करते हैं, जिसमें 10 मुख्य दोषियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा दी गई है।' दोषियों के लिए मांग रहे मौत की सजा सांसद ने कहा, 'हम फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन मृतक युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्य खुश नहीं हैं। हम अपील दायर करने के बारे में सरकारी अभियोजकों, अधिवक्ताओं और पार्टी से चर्चा करेंगे।' केरल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और पलक्कड़ के सांसद राहुल ममकूटथिल ने कहा कि आरोपियों को मौत की सजा दी जानी चाहिए थी। 'मैं फैसले से संतुष्ट नहीं हूं।

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