कोच्चि : सीबीआई अदालत ने पेरिया में पांच साल पहले युवा कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं की हत्या मामले में शुक्रवार को 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
कोच्चि : सीबीआई की अदालत ने पेरिया में पांच साल पहले युवा कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं की हत्या मामले में शुक्रवार को 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं, इस मामले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक पूर्व विधायक सहित चार अन्य लोगों को 5-5 साल जेल की सजा सुनाई गई। घटना केरल के कासरगोड जिले में पांच साल पहले हुई थी। अदालत ने पिछले शनिवार को 14 आरोपियों को दोषी ठहराया था। इनमें से 10 दोषियों को हत्या और आपराधिक साजिश के दो मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों मामलों में
उनकी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। कोर्ट ने दिया क्या फैसला 10 दोषियों पर हत्या और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया था। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 17 फरवरी, 2019 को कथित तौर पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा युवा कांग्रेस कार्यकर्ता कृपेश (19) और सरत लाल पी.के. (24) की हत्या किए जाने से संबंधित है। पीड़ित परिवार फैसले से नाखुश। अर्नाकुलम से कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने पेरिया दोहरे हत्याकांड मामले में सीबीआई अदालत के फैसले की सराहना की। वहीं पीड़ित परिवारों की नाराजगी को भी स्वीकार किया गया। कांग्रेस सांसद ने कहा, 'आज एर्नाकुलम सीबीआई अदालत ने पेरिया दोहरे हत्याकांड मामले में सबसे महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया, जहां दो युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सीपीआईएम द्वारा और सरकार की मदद से हत्या कर दी गई थी। हम उस सजा का स्वागत करते हैं, जिसमें 10 मुख्य दोषियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा दी गई है।' दोषियों के लिए मांग रहे मौत की सजा सांसद ने कहा, 'हम फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन मृतक युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्य खुश नहीं हैं। हम अपील दायर करने के बारे में सरकारी अभियोजकों, अधिवक्ताओं और पार्टी से चर्चा करेंगे।' केरल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और पलक्कड़ के सांसद राहुल ममकूटथिल ने कहा कि आरोपियों को मौत की सजा दी जानी चाहिए थी। 'मैं फैसले से संतुष्ट नहीं हूं।
हत्या कारावास सीबीआई पेरिया कांग्रेस सीपीआईएम
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
चंदन गुप्ता हत्याकांड: 28 लोगों को आजीवन कारावासकसगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड में NIA की विशेष अदालत ने 28 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। परिवार ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया है।
Read more »
केरल हत्याकांड: सीबीआई अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास और पांच साल की सजा सुनाईकेरल के कासरगोड जिले में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में सीबीआई अदालत ने 10 आरोपियों को आजीवन कारावास और चार आरोपियों को पांच साल की सजा सुनाई है. यह मामला 2019 में हुआ था जिसमें दो युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मारे गए थे.
Read more »
UP: अदालत का फैसला, दहेज हत्या मामले में व्यक्ति और उसके माता-पिता को आजीवन कारावासउत्तर प्रदेश के मैनपुरी की स्थानीय अदालत ने बुधवार को 2018 के दहेज हत्या के मामले में एक व्यक्ति और उसके माता-पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
Read more »
केरल में पेरिया डबल मर्डर केस: 10 आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजाकेरल के कासरगोड के पेरिया में हुए पांच साल पहले दो युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 10 आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं, 20वें आरोपी पूर्व विधायक केवी कुन्हिरमन को पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
Read more »
हरदोई: 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाया गया, आजीवन कारावास की सजाउत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की एक अदालत ने 7 साल की एक बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी को दोषी पाया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
Read more »
महाराजगंज में नाबालिग हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावासउत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में तीन साल पहले एक नाबालिग लड़के की हत्या के मामले में आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
Read more »