AQI स्तर में गिरावट के मद्देनजर दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-4) को वापस ले लिया गया है.
वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद दिल्ली और इसके पड़ोसी क्षेत्रों में प्रदूषण पर रोक के लिए लगाई गई ग्रैप नियमों में ढील दी गई है. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण -4 और चरण -3 को रद्द करने का निर्णय लिया है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सीएक्यूएम को चरण-दो प्रतिबंधों में जीआरएपी-तीन के कुछ अतिरिक्त उपाय शामिल करने का सुझाव दिया है.
साथ ही फैक्ट्रियों में केवल उचित ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है. लोगों को सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम इस्तेमाल करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ाई जाती है. साथ ही निर्माण स्थलों पर निरीक्षण बढ़ा दिया जाता है.ग्रैप 3 में रहती हैं कौन-कौन सी पाबंदियां?BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल फोर व्हीलर गाड़ियों पर बैनदिल्ली में हल्के कमर्शियल गाड़ियों, डीजल ट्रकों की एंट्री पर रोकगैर-जरूरी कंस्ट्रक्शन, तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक.होटल-रेस्तरां के तंदूर में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर पाबंदी.
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