गैस चैंबर बन चुके दिल्ली-NCR में हालात दिन-ब-दिन बदतर होते जा रहे हैं. वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रैप-4 के तहत आज से सख्त प्रतिबंध लागू हो रहे हैं. आइए आपको बताते हैं कि आखिर ग्रैप-4 में लोगों को कितने सख्त प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा.
1. दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बंद . हालांकि, सभी एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक/बीएस-VI डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी.2. ईवीएस/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड लाइट कमर्शियल व्हीकल को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं. 3. दिल्ली में रजिस्टर्ड बीएस-IV और उससे नीचे के डीजल से चलने वाले मीडियम गुड्स व्हीकल और हैवी गुड्स व्हीकल के चलने पर सख्त प्रतिबंध. हालांकि, इससे जरूरी सामान या सर्विस में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को छूट दी गई है.4.
ग्रैप-3 की तरह ही हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, टेली कम्युनिकेशन जैसे पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए भी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट गतिविधियों पर प्रतिबंध.Advertisement5. NCR की राज्य सरकारें और GNCTD क्लास-VI, IX और कक्षा XI तक की फिजिकल क्लासेस बंद करने और ऑनलाइन मोड में क्लास लगाने का फैसला ले सकती हैं.6. एनसीआर की राज्य सरकारें/GNCTD सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी दफ्तरों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर फैसला लिया जा सकता है.7.
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