दिल्ली में पटाखों पर साल भर प्रतिबंध

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दिल्ली में पटाखों पर साल भर प्रतिबंध
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दिल्ली सरकार ने पटाखों पर साल भर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में पटाखों पर सालभर प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में बृहस्पतिवार को दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव एके सिंह ने आदेश जारी किया है। इसके तहत दिल्ली में तत्काल प्रभाव से सालभर पटाखे बनाने, भंडार, बिक्री और पटाखे जलाने पर पूरे साल के लिए प्रतिबंध लगा गया है। इस आदेश का अवहेलना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गैर कानूनी होगी। इसलिए दिल्ली में पटाखे बनाने, भंडार करने, आनलाइन या आफलाइन किसी तरीके से उसकी बिक्री और पटाखे जलाना दंडनीय अपराध

होगा। इस वजह से दोषियों को सजा हो सकती है। प्रधान पर्यावरण सचिव ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को आदेश पर अमल सुनिश्चित करने और इसका पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि सर्दी में अक्टूबर से जनवरी के बीच प्रदूषण अधिक होता है। त्योहारों में प्रदूषण बढ़ाने में पटाखों की अहम भूमिका होती है। पटाखे जलाने से वातावरण में प्रदूषक तत्व बढ़ जाते हैं। इसके मद्देनजर वर्ष 2020 से दिल्ली में त्योहारों के दौरान पटाखों पर पूरा प्रतिबंध होता है। इस वर्ष भी 14 अक्टूबर को आदेश जारी कर एक जनवरी तक पटाखों पर प्रतिबंध लगया गया। लेकिन विक्रेता पहले से पटाखों का भंडारण कर लेते हैं। इस वजह से अल्प अवधि के प्रतिबंध से खास फायदा नहीं होता। इसलिए पूरे वर्ष प्रतिबंधित करने की जरूरत है। पिछले चार नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि अगले वर्ष पटाखों पर प्रभावी प्रतिबंध के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों से वर्ष भर प्रतिबंध के लिए योजना तैयार की गई है। जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद पर्यावरण विभाग ने यह आदेश जारी किया है

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