SC: ‘फांसी देने में देरी करना ठीक नहीं’, सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी Supreme Court Comments delay in Fansi not good महाराष्ट्र सरकार देश
फांसी की सजा पाए दोषियों को फांसी देने में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की. अदालत ने कहा कि वह राज्य और न्यायपालिका के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा.फांसी की सजा पाए दोषियों की दया याचिका खारिज होने के बावजूद फांसी देने में देरी होने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि फांसी देने में देरी न हो इसके लिए वे राज्य और न्यायपालिका के लिए दिशा-निर्देश जारी करेंगे. भारत में जेलों में फिलहाल 561 ऐसे आरोपी बंद हैं, जिन्हें फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है.
जस्टिस ओका ने सुनवाई के दौरान कहा कि क्या हम ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं बना सकते, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट से मौत की सजा सुनाए जाने के बाद राज्य सरकार फांसी का वारंट जारी करने के लिए सत्र न्यायालय से संपर्क करे. इसके बाद दोषी को नोटिस देकर कानूनी प्रतिनिधित्व के अधिकारों के बारे में बताया जाए. इस बात की पुष्टि की जानी आवश्यक है कि क्या कोई दया याचिका लंबित है या फिर नहीं. राज्य की जिम्मेदारी है कि वह अदालत के आदेशों को लागू करना सुनिश्चित करे.