आइए विधेयक के बारे में विस्तार से जानते हैं...
पहले जानिए विधेयक का नाम क्या है? विधेयक का नाम है- 'अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक विधेयक 2024'। इसका मकसद दुष्कर्म और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को लागू करना और महिलाओं-बच्चों की सुरक्षा मजबूत करना है। क्यों लाया गया विधेयक? कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नौ अगस्त को एक महिला चिकित्सक के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या की घटना सामने आई थी। इसके बाद से पूरे देश में नाराजगी है। देशभर के डॉक्टर्स इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए थे। बंगाल में अभी डॉक्टर...
मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों और उनकी जांच के लिए टास्क फोर्स के गठन के प्रावधान भी शामिल हैं। विधेयक में दुष्कर्म के 16 वर्ष से कम उम्र के दोषियों की सजा से संबंधित अधिनियम की धारा 65, 12 वर्ष से कम उम्र के दोषियों की सजा से संबंधित अधिनियम की धारा 65 और 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों की सजा से संबंधित अधिनियम की धारा 70 को हटाने का भी प्रस्ताव है। विधेयक उम्र की परवाह किए बिना सजा को सार्वभौमिक बनाता है। पहले भी किन-किन राज्यों ने ऐसा किया? इससे पहले आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र...
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