20 साल की कानूनी लड़ाई के बाद 42 शिक्षकों को फिर मिलेगी नौकरी

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20 साल की कानूनी लड़ाई के बाद 42 शिक्षकों को फिर मिलेगी नौकरी
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20 साल तक बिना वेतन के ही स्कूलों की चौखट पर गुहार के साथ ही लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार 42 शिक्षकों को उनका हक मिल गया है। Gonda UttarPradesh Teachers

जिन चेहरों पर झुर्रियों का असर दिखने लगा था, फिर से नौकरी का आदेश मिलने पर वे खिल उठे हैं। बीएसए मनिराम सिंह ने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है। वेतन दिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। उपस्थिति की पुष्टि के बाद ही शिक्षकों को वेतन दिया जा सकता है।

तब इन शिक्षकों ने अलग रजिस्टर बना लिया और हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया कि महज मौखिक आदेश पर इन्हें हस्ताक्षर नहीं करने दिया जा रहा। दरअसल, 1997-98 में सहायक अध्यापकों की कमी को देखते हुए सरकार ने बीएसए को आदेश दिया कि वे बीएड डिग्रीधारियों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति दें। बीते 21 नवंबर 2019 को हाईकोर्ट ने बीएसए को पूर्व में नियुक्त शिक्षकों को वेतन देने का आदेश दिया है। 51 बीएड डिग्रीधारियों में से तीन की मौत हो चुकी है। 4 की उम्र रिटायरमेंट से अधिक हो चुकी है।जिन चेहरों पर झुर्रियों का असर दिखने लगा था, फिर से नौकरी का आदेश मिलने पर वे खिल उठे हैं। बीएसए मनिराम सिंह ने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है। वेतन दिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। उपस्थिति की पुष्टि के बाद ही शिक्षकों को वेतन दिया जा सकता...

तब इन शिक्षकों ने अलग रजिस्टर बना लिया और हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया कि महज मौखिक आदेश पर इन्हें हस्ताक्षर नहीं करने दिया जा रहा। दरअसल, 1997-98 में सहायक अध्यापकों की कमी को देखते हुए सरकार ने बीएसए को आदेश दिया कि वे बीएड डिग्रीधारियों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति दें।

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