Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को ध्यान में रखते हुए फैसला दिया है। जिसमें कहा गया है कि कंजयूमर वकीलों के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में नहीं जा सकते।
देश की शीर्ष अदालत ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला दिया है। इस फैसले से वकील ों को बड़ी राहत मिली है। अब उपभोक्ता अदालत में वकील ों के खिलाफ खराब सेवा को लेकर केस नहीं चला सकते हैं। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने इस केस पर फैसला देते हुए कहा कि फीस देकर काम करवाने को कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऐक्ट की सेवा के तहत नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि अदालत में वकील जो भी सेवा देते हैं वो अन्य सेवाओं से काफी अलग है। इस तरह की सेवा को उपभोक्ता कानून के दायरे में नहीं रखा...
अपने इस फैसले में कहा था कि वकील उपभोक्ता के अधिकारों को ध्यान में रखकर अपनी सेवा नहीं देता है तो उस पर उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा था कि वकीलों की सेवा को सेक्शन 2 O के अंतर्गत आती है। जिसके तहत उपभोक्ता अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ही साल 2009 में उपभोक्ता आयोग के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। Also Readडेट फंड में SIP करें या 5 साल की FD, किस विकल्प में है महंगाई को मात देने की क्षमता देश भर में हैं 13 लाख वकील वकीलों की कई संस्था...
Onsumer Court Advocate सुप्रीम कोर्ट उपभोक्ता अदालत वकील
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Supreme Court on Arvind Kejriwal Bail: आज रात तक रिहा होंगे केजरीवालSupreme Court on Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत Watch video on ZeeNews Hindi
Read more »
Breaking News: तिहाड़ जेल से रिहा हुए अरविंद केजरीवालBreaking News: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें Watch video on ZeeNews Hindi
Read more »
SC: 'हिस्ट्रीशीट पुलिस का आंतरिक दस्तावेज, सार्वजनिक नहीं कर सकते', अमानतुल्लाह खान को सुप्रीम कोर्ट से राहतआम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिस्ट्रीशीट पुलिस का आंतरिक दस्तावेज है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।
Read more »