सुप्रीम कोर्ट से अनिल अंबानी को एक और झटका,₹8,000 करोड़ के भुगतान का आदेश खारिज

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अनिल अंबानी की रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश से उसपर कोई देनदारी नहीं बनती है.

नई दिल्ली: एक समय दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति रहे अनिल अंबानी की मुश्किले कम होती नहीं दिख रही हैं. उन्हें ताजा झटका सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लगा है. इस फैसले में उनके समूह की कंपनी को 8,000 करोड़ दिये जाने के मध्यस्थता न्यायाधिकरण के निर्णय को खारिज कर दिया गया है.अनिल अंबानी 2008 में दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति थे लेकिन बार-बार लगते झटकों के कारण उनकी स्थिति बदल गयी और अब वह अमीरों की सूची से बाहर हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लि. के पक्ष में दिये गये 8,000 करोड़ रुपये के मध्यस्थता न्यायाधिकरण के फैसले को रद्द कर दिया.यह निर्णय 2008 में डीएएमईपीएल और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बीच हुए ‘रियायती समझौते' से उत्पन्न विवाद के मामले में था.न्यायालय ने डीएएमईपीएल को मध्यस्थता फैसले के अनुसार दिल्ली मेट्रो रेल द्वारा पहले भुगतान की गई सभी रकम वापस करने को कहा.

डीएएमईपीएल भले ही रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर की अनुषंगी कंपनी है. यह एक अलग इकाई है और देनदारी उसपर आती है.धीरूभाई को 1986 में दौरा पड़ने के बाद अनिल अंबानी ने अपने पिता की देखरेख में रिलायंस के वित्तीय मामलों को संभाला था.अपने पिता की 2002 में मृत्यु के बाद उन्होंने और उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने रिलायंस कंपनियों को संयुक्त रूप से संभाला.लेकिन जल्द ही उनके बीच नियंत्रण को लेकर विवाद शुरू हो गया. परिणामस्वरूप कारोबार का विभाजन हो गया.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2009 में अनिल अंबानी की अगुवाई वाले समूह द्वारा उत्तर प्रदेश के दादरी में प्रस्तावित वृहद गैस-आधारित बिजली परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को रद्द कर दिया.भाइयों के बीच गैर-प्रतिस्पर्धा उपबंध ने मुकेश को दूरसंचार से दूर रखा लेकिन 2010 में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया.मुकेश अंबानी ने क्षेत्र में तेजी से वापसी की. उन्होंने 4जी वायरलेस नेटवर्क बनाने के लिए अगले सात साल में 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया.

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