श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल याचिका की खारिज

Shri Krishna Janmabhoomi Case News

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल याचिका की खारिज
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Shri Krishna Janmabhoomi dispute: श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की एक याचिका को फिर खारिज कर दिया है.

देश के चर्चित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना अहम फैसला सुना दिया है. हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल रिकॉल अर्ज़ी को खारिज कर दिया है. इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. 16 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने आज अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष के आवेदन को खारिज कर दिया.

हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी का विरोध भी किया और कहा कि सभी मुकदमों में मुख्य रूप से एक ही मांग की गई है. मुस्लिम पक्ष ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से जुड़े मुकदमों की सुनवाई एकसाथ करने के आदेश को हाईकोर्ट से वापस लेने की प्रार्थना की थी. सभी पक्षों की तरफ से रिकॉल अर्जी पर अपनी दलीलें पेश की गई थी. इसके बाद 16 अक्टूबर को कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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