लव जिहाद पर उम्रकैद, धर्म परिवर्तन-फंडिंग पर दोगुनी सजा... जानिए क्या है यूपी के एंटी-लव जिहाद कानून के प्रावधान

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लव जिहाद पर उम्रकैद, धर्म परिवर्तन-फंडिंग पर दोगुनी सजा... जानिए क्या है यूपी के एंटी-लव जिहाद कानून के प्रावधान
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उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे नए एंटी लव जिहाद कानून में गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के दायरे में लाने की तैयारी है. आइए आपको बताते हैं कि यूपी के एंटी लव जिहाद कानून में आखिर क्या-क्या प्रावधान हैं.

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 'लव जिहाद' के मामलों पर लगाम कसने के लिए बेहद सख्त कदम उठाया है. यूपी में अब लव जिहाद के मामले रोकने के लिए एक सख्त कानून बनने जा रहा है, जिसमें लव जिहाद का अपराध सिद्ध होने पर उम्रकैद की सजा का प्रावधान है. इस कानून में कई अपराधों की सजा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है.लव जिहाद के तहत कई नए अपराध भी इसमें जोड़े गए हैं.

इसके बाद यूपी सरकार ने विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया. इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था. इस विधेयक में यह प्रावधान था कि सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य माना जाएगा.पहले 10 साल की सजा का था प्रावधानयूपी में बने पुराने कानून के मुताबिक झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन कराना अपराध माना जाएगा. अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा.

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