Indian Railway: कंज्यूमर कोर्ट ने कहा है कि IRCTC चंडीगढ़ और भारतीय रेलवे बुजुर्ग दंपत्ति को 13 दिसंबर 2022 से 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर से 477.70 रुपये वापस करे.
रेलवे ने नहीं लौटाया टिकट का पैसा, अब भरेगा 10 हजार ₹ जुर्माना, कंज्यूमर कोर्ट ने क्यों दिया ये आदेश?कंज्यूमर कोर्ट ने कहा है कि IRCTC चंडीगढ़ और भारतीय रेलवे बुजुर्ग दंपत्ति को 13 दिसंबर 2022 से 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर से 477.70 रुपये वापस करे.
मामला चंडीगढ़ का है. एक बुजुर्ग ने गुरुग्राम से चंडीगढ़ जाने के लिए आरक्षित श्रेणी में ट्रेन का टिकट लिया. लेकिन यात्रा करने के लिए जब वह स्टेशन पर पहुंचे तो उनके मोबाइल पर मैसेज आया कि तकनीकी खराबी के कारण आज ट्रेन गुरुग्राम स्टेशन नहीं आएगी. जिसके बाद वो बस से चंडीगढ़ चले गए. इसके बाद उन्होंने रिफंड के लिए इंडियन रेलवे और IRCTC को मेल किया. लेकिन उन्होंने रिफंड देने से मना कर दिया था.
इसके बाद दोनों चंडीगढ़ जाने वाली बस में बैठ गए. बाद में उन्होंने IRCTC को एक ईमेल भेजकर टिकट की राशि वापस करने की मांग की. लेकिन उन्हें रिफंड देने से इनकार कर दिया गया क्योंकि उन्होंने 72 घंटे के भीतर बोर्डिंग स्टेशन पर शिकायत के लिए आवेदन नहीं किया था.
What Is The New Refund Rules Of IRCTC? Train Ticket Refund Rules Irctc Refund Rules In Hindi Railway Ticket Cancellation Refund
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