मैरिटल रेप अपराध है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ?

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भारत में मैरिटल रेप को अपराध बनाए जाने के सवाल पर लंबे समय से बहस चल रही है. पिछले कुछ समय से इससे जुड़ी याचिकाएं लंबित थीं जिन पर अब सुनवाई शुरू हो चुकी है.

भारत में मैरिटल रेप को अपराध बनाए जाने के सवाल पर लंबे समय से बहस चल रही है.गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की पीठ ने मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की.सुनवाई के पहले दिन वरिष्ठ अधिवक्ता करुणा नंदी और कॉलिन गोंसाल्वेस ने बहस की और अपना पक्ष रखा.

क्योंकि अपराध से संबंधित क़ानून बनाना संसद का काम है और कोर्ट का काम ये देखना कि ऐसा क़ानून संवैधानिक है या नहीं. भारतीय न्याय संहिता पुरुषों, ट्रांसजेंडरों के ख़िलाफ़ रेप और मैरिटल रेप के मामलों को कैसे प्रभावित करेगीदिनभर: पूरा दिन,पूरी ख़बर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि सरकार का पक्ष है कि अगर वैवाहिक बलात्कार को बलात्कार माना जाये तो इससे वैवाहिक संबंध अस्थिर हो जाएंगे.उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फ़ैसला का ज़िक्र किया और कहा कि उस मामले में वैवाहिक बलात्कार के अपवाद में पत्नी की उम्र 15 साल से बढ़ाकर 18 साल की थी. वहाँ पर भी ऐसे तर्क थे जो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किए थे.

कॉलिन गोंसाल्वेस ने ये भी कहा कि एक सर्वे के मुताबिक 40% आदमी अपने पत्नियों को यौन संबंध के लिए ज़बरदस्ती करने को ग़लत नहीं समझते है.जस्टिस जे बी पारडीवाला ने कहा कि उनका एक काल्पनिक सवाल है.

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