सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में अजित पवार गुट घड़ी चुनाव चिह्न का इस्तेमाल कर सकेंगे. लेकिन उन्हें डिस्क्लेमर भी लगाना होगा. अदालत ने कहा कि अजित पवार गुट 'घड़ी' चिन्ह के साथ कोर्ट में विचाराधीन डिस्क्लेमर लगाने के आदेश का पालन करने को लेकर एक एफिडेविट भी देंगे.
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एक ही फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है. चुनाव से पहले शरद पवार और उनके गुट को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार को 'घड़ी' चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग फिलहाल खारिज कर दी है. NCP ने 2 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 'घड़ी' चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में अजित पवार गुट घड़ी चुनाव चिह्न का इस्तेमाल कर सकेंगे.
"इससे पहले 19 मार्च 2024 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट से कहा था कि वो पब्लिक नोटिस जारी कर ये साफ करें कि उसके द्वारा अभी इस्तेमाल किया जा रहा घड़ी का चुनाव चिन्ह का मामला अदालत में विचाराधीन है. वो इसका इस्तेमाल आगे कर पायेगा या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तय होगा.अजित पवार के वकील बलबीर सिंह ने कहा, "इन्होंने लोकसभा चुनाव के समय भी यही बातें कही थीं. कोर्ट ने घड़ी चिन्ह हमारे पास ही रहने दिया. अब इसे नहीं सुनना चाहिए.
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