बिहार: पटना हाईकोर्ट ने बढ़ाए गए आरक्षण पर रोक लगाई

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पटना हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण सीमा को 50 से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने से जुड़े बिहार सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है.

पटना उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किए जाने के बिहार सरकार के फैसले को रोक दिया है.पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , अति-पिछड़ा वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षण सीमा को 50 से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के बिहार सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है.

नवंबर 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में आरक्षण के दायरे को बढ़ाए जाने संबंधी विधेयक पेश किया. उस समय नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन सरकार में थे.बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जारी जातिवार गणना की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए आरक्षण की सीमा को बढ़ाया था. इस रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में अति-पिछड़ा वर्ग की आबादी सबसे अधिक 36.01 प्रतिशत है, वहीं पिछड़ा वर्ग 27.12, एससी 19.55, एसटी 01.06 तथा अन्य 15.52 प्रतिशत हैं.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी जनता दल-यूनाइटेड पार्टी अब बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का हिस्सा है. बीजेपी पर दबाव बढ़ सकता है कि जिस तरह तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण है, उसी तरह बिहार में भी इसे लागू किया जाए.संविधान की नौवीं अनुसूची में केंद्रीय व राज्य के कानूनों की एक सूची है, जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है. इसे पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया था. पहले संशोधन में इस सूची में 13 कानूनों को जोड़ा गया.

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