Tarakeshwar Singh: मशरक विधानसभा क्षेत्र से तीन बार विधायक रह चुके तारकेश्वर सिंह को एमपी-एमएलसी कोर्ट ने हत्या और अपहरण के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
Benefits of Satyanashi Plant: सेहत के लिए बहुत ही चमत्कारी है ये कांटेदार पौधा, क्या आप जानते है इसके फायदेTake Care of Aparajita Plant: अपराजिता के पौधे की इस तरह करें देखभाल, फूलों से भर जायेगा आपका गमला, ग्रोथ होगी कई गुनाJharkhand Famous Templesबिहार में मशरक विधानसभा क्षेत्र से तीन बार विधायक रह चुके तारकेश्वर सिंह को कोर्ट ने आज हत्या और अपहरण के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने इनके उपर अर्थदंड भी लगाया है.
वहीं कोर्ट ने साक्षय के अभाव में इस कांड में दो अभियुक्त संजीव सिंह एवं पूर्व मुखिया देवनाथ राय को बरी कर दिया है. सोमवार को जेल से ही इस मामले में तारकेश्वर सिंह की वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिये पेशी हुई. पानापुर थाने में दर्ज प्राथमिकी के दोषी पूर्व विधायक पर एमपी- एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सुधीर कुमार सिन्हा ने भादवि की धारा 302, 364, 201 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई. इससे पहले उन्हें 19 अप्रैल को दोषी ठहराया गया था.
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