पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को उम्रकैद, अपहरण और हत्या के मामले में 28 साल बाद फैसला

Tarakeshwar Singh News

पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को उम्रकैद, अपहरण और हत्या के मामले में 28 साल बाद फैसला
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Tarakeshwar Singh: मशरक विधानसभा क्षेत्र से तीन बार विधायक रह चुके तारकेश्वर सिंह को एमपी-एमएलसी कोर्ट ने हत्या और अपहरण के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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वहीं कोर्ट ने साक्षय के अभाव में इस कांड में दो अभियुक्त संजीव सिंह एवं पूर्व मुखिया देवनाथ राय को बरी कर दिया है. सोमवार को जेल से ही इस मामले में तारकेश्वर सिंह की वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिये पेशी हुई. पानापुर थाने में दर्ज प्राथमिकी के दोषी पूर्व विधायक पर एमपी- एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सुधीर कुमार सिन्हा ने भादवि की धारा 302, 364, 201 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई. इससे पहले उन्हें 19 अप्रैल को दोषी ठहराया गया था.

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