अदालत ने नाबालिग को जमानत देते पांच शर्ते रखी हैं. इन शर्तों से सोशल मीडिया पर लोग काफी गुस्से में हैं.
महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग़ ने अपनी तेज़ रफ्तार पोर्श कार से दो लोगों को टक्कर मार दी. यह घटना शनिवार, 18 मई को पुणे के कल्याणी नगर इलाक़े में हुई.घटना के बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया.
एफआईआर के मुताबिक़ लड़के ने कल्याणीनगर के पास दो पब में जाकर तौर पर शराब पी थी, जिसके बाद उसने देर रात बिना लाइसेंस के लापरवाही से कार चलाते हुए पल्सर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी.एफआईआर के मुताबिक एक ग्रे रंग की कार को नाबालिग चला रहा था और उसने बाइक सवार दो लोगों को टक्कर मार दी.शनिवार, 18 मई की देर रात 10 से 12 बजे के बीच सभी लोग पार्टी करने के लिए पुणे के मुंडवा इलाके के एक होटल में गए. यहां उन्होंने अलग-अलग तरह की शराब पी, लेकिन पार्टी यहां खत्म नहीं हुई.
1) नाबालिग अभियुक्त को 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ चौराहे पर खड़े होकर ट्रैफिक में मदद करनी होगी. इसके साथ ही ट्रैफिक नियमों को समझने के बाद एक रिपोर्ट तैयार कर आरटीओ को सौंपनी होगी.3) नाबालिग को शराब छोड़ने के लिए मनोचिकित्सक विशेषज्ञों से इलाज कराना होगा.5) अगर भविष्य में वह कोई दुर्घटना देखे तो उसे दुर्घटना पीड़ितों की मदद करनी होगी.
अनीष के मामा ज्ञानेंद्र सोनी ने कहा, “हमने अभी वहां पर शिकायत की है. लेकिन आरोपी के ख़िलाफ कोई ख़ास कार्रवाई नहीं की गई. बल्कि उसके ख़िलाफ जो मामला बनाया गया है वो बहुत ही लचीला सा है.” वहीं हादसे में दूसरी मौत मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली अश्विनी कोस्टा की हुई है. अश्विनी के पिता बिजली विभाग में काम करते हैं और उनका भाई बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है.पिता सुरेश कोस्टा ने कहा, "इस लड़ाई को हम लड़ेंगे ताकि बेटी को इंसाफ मिल सकें. आख़िर कैसे इतने बड़े हादसे के बाद भी आरोपी को जमानत मिल गई."
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