बलिया के पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रवि किरण सिंह की अदालत ने पति धर्मेंद्र वर्मा, पिता बेचन प्रसाद वर्मा और मां मंजू देवी को हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का दोषी पाया. इसके बाद कोर्ट ने पति को 10 साल की जेल, उसकी मां और पिता को सात साल की जेल की सजा सुनाई.
उत्तर प्रदेश के बलिया की एक स्थानीय अदालत ने 2018 में दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के जुर्म में पति और सास-ससुर को सजा सुनाई है. कोर्ट ने पति को 10 साल की जेल, उसकी मां और पिता को सात साल की जेल की सजा सुनाई है. बता दें कि आरोपी पति ने साल 2018 में दहेज को लेकर पत्नी पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी थी. दरअसल, बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले कृष्ण सिंह की बेटी शशिकला की शादी फरवरी 2012 में कोपवा बहादुरपुर गांव के रहने वाला धर्मेंद्र वर्मा से हुई थी.
ये भी पढ़ें- हाथ में पत्नी का कटा सिर लेकर पैदल थाने पहुंच गया था हैवान पति, बोला- साहब, मैंने इसे मार डाला... कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा फेफना पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी शिकायतजानकारी मिलते ही कृष्णा सिंह ने फेफना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और भारतीय दंड संहिता की धारा 304B , 498 और दहेज निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई. जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके बाद कोर्ट ने तीनों को दोषी करार दिया और सजा सुनाई.
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