चुनावी रंजिश में हत्या मामले में पांचों आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

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चुनावी रंजिश में हत्या मामले में पांचों आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
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अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राम कृपाल ने शनिवार को बताया कि रमेश यादव, जनार्दन यादव, सुरेश यादव, अनिल यादव और रामविलास को दोषी ठहराया गया. पांचों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

Balia Crime: पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के मुताबिक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राम कृपाल ने शनिवार को बताया कि रमेश यादव, जनार्दन यादव, सुरेश यादव, अनिल यादव और रामविलास को दोषी ठहराया गया.उत्तर प्रदेश के बलिया में चुनावी रंजिश में हत्या मामले में कोर्ट ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है. यहां कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इतना ही नहीं सभी अपराधियों को 18 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी देना होगा.

पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के मुताबिक उन्होंने बताया कि 17 अक्टूबर 2015 को पंचायत चुनाव के दौरान अपराधियों ने विरोधी पक्ष पर फायरिंग कर जान ले ली थी. दरअसल, रामनाथ यादव और कांता यादव एक उम्मीदवार का समर्थन कर रहे थे. इसी बात से नाराज होकर पांचों ने रामगढ़ गांव में रामनाथ और कांता की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस हत्याकांड के बाद राजेश यादव की शिकायत के बाद पुलिस ने आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर सभी अपराधियों को हिरासत में ले लिया था.ऐसा बलिया में पहली बार नहीं है, इसी साल मई में भी यहां 24 साल के एक युवक की पीट-पीटकर जान ले ली थी. इस वारदात को आरोपियों ने मामूली बहस के बाद अंजाम दिया था.

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