ग्वालियर में महिला को पति को मृत घोषित करते हुए दूसरी शादी के जुर्म में 4 साल की सजा

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ग्वालियर में महिला को पति को मृत घोषित करते हुए दूसरी शादी के जुर्म में 4 साल की सजा
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ग्वालियर की एक महिला को अपने पति को मृत घोषित करके दूसरी शादी करने के लिए 4 साल की जेल और 8 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

ग्वालियर में एक महिला को अपने पति को मृत घोषित करके दूसरी शादी करने के जुर्म में 4 साल की जेल और 8 हजार रुपये का जुर्माना हुआ है। महिला ने रिटायर्ड सूबेदार की जायदाद और पेंशन के लालच में ऐसा किया। उसने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर सूबेदार से शादी कर ली। पति की शिकायत पर पुलिस ने महिला और सूबेदार दोनों को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने महिला के कृत्य को गंभीर मानते हुए सज़ा सुनाई। यह मामला ग्वालियर के हजीरा थाने का है। रईस नाम के एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी पत्नी रानी बेगम ने

उसे जिंदा रहते हुए ही मृत घोषित कर दिया है। रानी ने इसके लिए नगर निगम से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवा लिया था। रईस ने यह भी बताया कि रानी ने नौबत सिंह नाम के एक रिटायर्ड सूबेदार से शादी कर ली है। नौबत सिंह के पास अच्छी जायदाद और पेंशन है। रईस का आरोप था कि उसकी पत्नी ने पैसे और संपत्ति के लालच में यह सब किया है। रईस ने बताया आपबीती रईस ने पुलिस को बताया कि मेरी पत्नी रानी बेगम ने मुझे मरा हुआ साबित करने के लिए कोर्ट में गलत तरीके से नगर निगम द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र हासिल कर लिया है और वह मुझे मृत घोषित करने पर तुली हुई है। उसने आगे कहा कि इतना ही नहीं रानी ने नौबत सिंह नाम के व्यक्ति से मेरे जिंदा होते हुए शादी भी रचा ली है। पत्नी ने लालच में उठाया कदम रईस ने नौबत सिंह के बारे में भी जानकारी दी। उसने बताया कि जिस व्यक्ति से रानी ने शादी की है वह सूबेदार है और रिटायर्ड हो चुका है। उसके पास काफी पैसा है और जायदाद है और हर महीने पेंशन भी मिलती है। इस लालच को देखते हुए रानी ने मुझे मृत साबित करने की कोशिश की और फर्जी प्रमाण पत्र भी बनवा लिए हैं। और नौबत सिंह नाम के व्यक्ति से शादी भी कर ली है। कोर्ट ने सुनाई सख्त सजापुलिस ने रईस की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की। रानी बेगम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सभी फर्जी दस्तावेज और प्रमाण पत्र भी जब्त किए। नौबत सिंह को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया। सभी सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर मामला कोर्ट में पेश किया गया। ग्वालियर की 24वीं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई की। न्यायालय ने रानी बेगम को कई धाराओं में दोषी पाया। उसे 4 साल की कैद और 8 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि रानी बेगम ने अपने पति के साथ धोखाधड़ी की और कानून के खिलाफ काम किया है

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