गुजरात: परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट पहुंचे वडनगर के कई परिवार गुजरातहाईकोर्ट भूमिअधिग्रहण वडनगर GujaratHC LandAcuisiton Vadnagar
गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर के निवासियों ने शहर में मिले कुछ वास्तुशिल्प संरचनाओं के संरक्षण के लिए ‘बफर जोन’ को लेकर उनकी जमीन अधिग्रहित करने के राज्य सरकार के कदम को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है. क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खुदाई परियोजना चलाई जा रही है.
परिवारों का कहना है कि राज्य सरकार ने इन स्थापत्य संरचनाओं के रखरखाव के मकसद से बनाए जाने वाले ‘बफर जोन’ के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किए बिना भूमि अधिग्रहण की अनुमति दी. याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि पुरातात्विक विभाग शहर में खोजे गए वास्तुशिल्प संरचनाओं के संरक्षण के लिए एक ‘विशेष परियोजना’ के तहत ‘बफर जोन’ बनाने के लिए वहां मौजूद 30 परिवारों को उनकी जमीन के बदले अलग स्थान पर जमीन देना चाहता है.समाचार एजेंसीके मुताबिक, याचिका के अनुसार, भूमि अधिग्रहण अधिनियम में राज्य के संशोधन की धारा 10 सरकार को ऐसी विशेष परियोजना के लिए बिना एसईए की आवश्यकता के भूमि अधिग्रहण करने की अनुमति देती है.
याचिकाकर्ताओं ने सुझाव दिया कि सरकार को प्रभावित परिवारों के मौजूदा घरों को खाली करने के लिए उत्खनन स्थल के बाईं ओर खाली जगह पर बफर जोन बनाने पर विचार करना चाहिए.