क्या सरकार के पास है दंगाइयों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार, जानें कानून

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क्या सरकार नुकसान की भरपाई के लिए उपद्रव करने वालों से इसकी कीमत वसूल कर सकती है? इस बारे में कानून क्या कहता है?

नागरिकता संशोधन एक्ट पर देश के कई हिस्सों में बवाल पसरा है. लोग इस इस एक्ट के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में हुए विरोध प्रदर्शन में सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है. गुरुवार को लखनऊ में हुए विरोध प्रदर्शन में भी सार्वजनिक संपत्ति का जबरदस्त नुकसान हुआ.

योगी आदित्यनाथ ने कड़े शब्दों में कहा कि सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति का नुकसान करने वाले दंगाइयों की संपत्ति जब्त की जाएगी. हम उनसे संपत्ति के नुकसान का बदला लेंगे और उनसे नुकसान हुई संपत्ति की कीमत वसूल करेंगे. दंगाइयो से निपटने के लिए योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है. सवाल है कि अक्सर विरोध प्रदर्शनों में सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है. इस बारे में सार्वजनिक संपत्ति नुकसान रोकथाम अधिनियम 1984 है.

ऐसे मामलों में दोषी को तब तक जमानत नहीं मिलने का प्रावधान है, जब तक कि वो नुकसान हुई संपत्ति का 100 फीसदी भरपाई नहीं कर देता. जबकि केंद्रीय कानून में ये प्रावधान है कि जमानत के लिए कम से कम नुकसान हुई संपत्ति का 50 फीसदी की भरपाई करनी होगी.इस बारे में इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 425 में प्रावधान है. सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति के नुकसान पर सेक्शन 425 में विस्तार से बताया गया है.सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइंस जारी की है.

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