क्या 14 उत्पादों के विज्ञापन को हटा लिए गए? सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से पूछा

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क्या 14 उत्पादों के विज्ञापन को हटा लिए गए? सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से पूछा
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उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने 15 अप्रैल को एक आदेश जारी कर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिए थे.

उच्चतम न्यायालय ने योगगुरु रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को मंगलवार को एक हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें यह बताया जाए कि उन 14 उत्पादों के विज्ञापन वापस लिए गए हैं या नहीं, जिनके विनिर्माण लाइसेंस शुरू में निलंबित किए गए थे और बाद में बहाल कर दिए गए.

पीठ ने आईएमए की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया से पूछा कि क्या उन्होंने जरूरी तत्परता दिखाई है और पता लगाया है कि मई में पतंजलि द्वारा हलफनामा दाखिल किए जाने के बाद ये विज्ञापन हटाए गए या नहीं.सुनवाई के दौरान एक आवेदक के वकील ने कहा कि केंद्र को भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े मामले को यथासंभव जल्द से जल्द देखना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘‘इसका ऑनलाइन उद्योग पर बहुत असर पड़ रहा है.

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