केरल हाईकोर्ट: बलात्कार के मामले में पीड़िता की याचिका को वरीयता नहीं

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केरल हाईकोर्ट: बलात्कार के मामले में पीड़िता की याचिका को वरीयता नहीं
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केरल हाईकोर्ट ने बलात्कार के गंभीर अपराधों में पीड़िता की याचिका को 'कोई वरीयता' नहीं देने का फैसला सुनाया है। यह फैसला एक पीड़िता और उसकी मां की एक याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने आईपीसी के विभिन्न प्रविधानों के तहत दर्ज मामले को खारिज करने की मांग की है, जिसमें बलात्कार और पोक्सो अधिनियम भी शामिल हैं। पीड़िता ने अपने बयान में डांस टीचर द्वारा उसके साथ यौन संबंध बनाए जाने के बारे में आरोप लगाए थे।

केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि जब भारतीय दंड संहिता ( आईपीसी ) या पोक्सो अधिनियम के तहत बलात्कार जैसे गंभीर अपराध प्रथम दृष्टया सिद्ध होते हैं तो पीड़िता की याचिका को भी 'कोई वरीयता नहीं दी जाएगी'। यह फैसला पीड़िता और उसकी मां की उस याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने आईपीसी के विभिन्न प्रविधानों के तहत दर्ज मामले को खारिज करने की मांग की है। इसमें बलात्कार से संबंधित एक धारा और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम भी शामिल है। पीड़िता ने अपने पुलिस बयान में कई घटनाओं का जिक्र किया

है, जब डांस टीचर ने 2015 में उसके साथ यौन संबंध बनाए थे। उस समय वह नाबालिग थी। उसने पीड़िता को फिल्मों और रियलिटी शो में काम दिलाने का वादा किया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसने उससे शादी करने का वादा करके उसके साथ यौन संबंध बनाए। जब डांस टीचर ने किसी और से शादी कर ली तो पीड़िता ने उसकी पत्नी को उनके अफेयर के बारे में बताया। मजिस्ट्रेट के सामने बयान से मुकर गई पीड़िता के पुलिस बयान के अनुसार, महिला ने पीड़िता से कहा कि वह भी डांस टीचर से शादी कर सकती है। इसके बाद पत्नी ने भी डांस टीचर और पीड़िता के बीच यौन संबंधों में सहायता की और उसे बढ़ावा दिया। वर्ष 2020 में जब पीड़िता वयस्क हो गई तो वह मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में लगाए आरोपों से मुकर गई और इस बात से इनकार कर दिया कि डांस टीचर ने उसके साथ बलात्कार या छेड़छाड़ की थी या उसकी पत्नी ने इसमें सहायता की थी

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