चुनाव प्रचार में केजरीवाल के बयान पर सुप्रीम कोर्ट.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयानों पर कार्रवाई से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि इस फैसले की आलोचना का स्वागत है. दरअसल ईडी ने अदालत के सामने केजरीवाल के बयानों का मुद्दा उठाया था. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के बयानों पर कार्रवाई से इनकार करते हुए कहा कि हमारा आदेश स्पष्ट है कि केजरीवाल को कब सरेंडर करना है, इसके लिए हमने तारीखें तय की हैं. कोर्ट ने कहा कि हमने अंतरिम जमानत देने की वजह भी बताई है.
ED ने कहा कि इस मामले में इससे पहले कभी भी रिमांड को चुनौती अरविंद केजरीवाल ने नहीं दी थी. हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उन्होंने मेंशन जरूर किया था. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जब केजरीवाल गिरफ्तार नहीं हुई थे, तब उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने हमसे दस्तावेज मांगे थे. उसको देखने के बाद अदालत ने राहत नहीं दी थी. हम इस मामले में मिनी ट्रायल का विरोध करते है. जस्टिस खन्ना ने तुषार मेहता की बात का जवाब देते हुए कहा कि ऐसे मामले हैं.
तुषार मेहता ने कहा कि कहा गया है कि PMLA के तहत बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां होती हैं. हमने विजय मंदनलाल फैसले के बाद के आंकड़े दिए हैं. ये फैसला 2022 में था और तब से कुल गिरफ्तारियां 313 थीं. यह अधिनियम 2002 में लाया गया था. अदालत में सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता ने कहा कि हम एक स्टैंडअलोन देश नहीं हैं, जहां मनी लॉन्ड्रिंग होती है. ऐसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हैं जिनमें कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक वैश्विक अपराध है. हमारा कानून FATF के अनुरूप है.
तुषार मेहता ने केजरीवाल के बयान का जिक्र अदालत में करते हुए कहा कि वह अपनी चुनावी सभाओं में कह रहे हैं कि आप जोरदार वोट करेंगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा. इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमारा आदेश बिल्कुल स्पष्ट है, सबसे ऊंची अदालत ने अंतरिम जमानत की मियाद और तारीख तय कर दी है. कब से कब तक केजरीवाल को राहत दी गई है, हमारा आदेश स्पष्ट है. अदालत ने कहा कि कौन क्या कह रहा है हमें इससे मतलब नहीं. बेहतर होगा कि हम कानूनी मुद्दे पर ही बहस केंद्रित रखें.
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