दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव केस के दोषी और पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सेंगर को 10 दिनों की अंतरिम जमानत दी है. सेंगर ने मेडिकल आधार पर सजा स्थगन की मांग की थी. कोर्ट ने उसे एम्स में भर्ती कर उसकी मेडिकल स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिया है. सेंगर के वकील ने तर्क दिया कि वह 8 साल से जेल में हैं, जबकि इस मामले में अधिकतम सजा 10 साल है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में दोषी पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सेंगर को 10 दिनों की अंतरिम जमानत दी है. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने सेंगर की याचिका को आंशिक रूप से मंजूर करते हुए उनकी सजा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया. कोर्ट को बताया गया कि सेंगर ने अपनी मेडिकल स्थिति को लेकर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में सजा स्थगन की याचिका दायर की थी. डिवीजन बेंच ने 5 दिसंबर को 20 दिसंबर तक सजा को स्थगित करने का निर्देश दिया.
डिवीजन बेंच ने निर्देश दिया था कि रिहाई के अगले दिन सेंगर को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया जाए, जहां उनकी मेडिकल स्थिति की व्यापक समीक्षा होगी. मेडिकल बोर्ड उनकी स्थिति पर रिपोर्ट देगा और बताएगा कि उनका पूरा इलाज कितने समय में किया जा सकता है.Advertisementसेंगर नाबालिग से रेप का है दोषीवहीं, इस मौके पर सेंगर ने कहा कि POCSO मामले में हाईकोर्ट द्वारा चिकित्सा आधार पर दो हफ्ते के लिए सजा का अंतरिम निलंबन कर अंतरिम जमानत दी गई थी.
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